संवाददाता / संजय नामदेव
हरदा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गत 18 अप्रैल को औद्योगिक प्रतिनिधियों के साथ की गई वीडियो कान्फ्रेंसिंग में लिये गये निर्णय के परिपालन में आज मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग द्वारा कर्मकारों के नियोजन के संबंध में विभिन्न शर्तों के साथ छूट देने संबंधी आदेश जारी कर दिये गये हैं। अब प्रत्येक कर्मचारी को अतिकाल कार्य हेतु अतिकाल अवधि का नियमानुसार भुगतान मिलेगा।
मध्यप्रदेश के श्रमायुक्त आशुतोष अवस्थी ने बताया कि इस संबंध में जारी किये गये परिपत्र के अनुसार कारखाना अधिनियम-1948 की धारा-5 के अन्तर्गत आगामी तीन माह के लिये कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 65 की उपधारा (3) (क) की कंडिका (3) एवं (4) के प्रावधानों में शर्तों के साथ छूट प्रदान की गई है। तद्नुसार किसी भी वयस्क कर्मकार से किसी भी दिन 12 घंटे से अधिक तथा सप्ताह में 72 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जायेगा। किसी दिन में काम का विस्तार इस तरह से निर्धारित होगा कि प्रत्येक कर्मकार को 6 घंटे के पश्चात 30 मिनट का विश्राम अनिवार्य रूप से दिया जायेगा। कोई भी कर्मकार 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा, जब तक कि उसे 30 मिनट का विश्राम नहीं दिया गया हो। प्रत्येक कर्मकार को अतिकाल अवधि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। इस संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र में 24 अप्रैल 2020 को अधिसूचना प्रकाशित हो गई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गत 18 अप्रैल को औद्योगिक प्रतिनिधियों के साथ की गई वीडियो कान्फ्रेंसिंग में इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये थे।
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