संवाददाता/ संजय नामदेव 

हरदा। कलेक्टर अनुराग वर्मा द्वारा लॉकडाऊन के दौरान गतिविधियों के संचालन के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुपालन में आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर शेष सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। शहरी क्षेत्रों में सभी स्टैंडअलोन दुकानें, मोहल्ले में संचालित दुकानें और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानें खोलने की अनुमति है। बाज़ार परिसर और शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है। इन सभी दुकानों को दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। समस्त दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को दृष्टिगत रखते हुए केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही एक समय में काम कर सकेंगे। समस्त दुकानदारों तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों के लिए मास्क एवं सैनिटाइज़र का उपयोग करना अनिवार्य है।