संवाददाता संजय नामदेव / अनिल उपाध्याय 

खिरकिया । मुख्यमंत्री कोविड-19 अयोध्या कल्याण योद्धा कल्याण योजना के तहत ऊर्जा विभाग के अधिकारी कर्मचारी का संयोजन राजस्व विभाग द्वारा 17 अप्रैल को "मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के विस्तृत निर्देश जारी किए गए उक्त निर्देश की कंडिका 3.3 में गृह ,राजस्व नगरीय प्रशासन के अतिरिक्त अन्य विभागों के उन कर्मीयो को को पात्र माना गया है। जो कोविड-19 महामारी में सेवा के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किए गए हैं। कोरोना संकट में ऊर्जा विभाग अंतर्गत विभिन्न शासकीय विद्युत कंपनियों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी महामारी के दौरान सतत विद्युत प्रदाय के कार्य पर तैनात हैं । उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के दौरान अत्यावश्यक सेवाओं जैसे चिकित्सा सेवा जल प्रदाय, बैंकिंग दूरसंचार एवं प्रिंट तथा पब्लिक मीडिया को विद्युत की उपलब्धता बनाएं रखना आवश्यक है । इस दौरान लाकडाऊन का पालन करने नागरिकों से घर में रहने की अपेक्षा की गई है । और ग्रीष्म काल में जनसाधारण की घर में उपस्थिति को सुविधा जनक कंफर्टेबल बनाने के लिए भी विद्युत की उपलब्धता बनाए रखना आवश्यक है । ऐसी परिस्थितियों में मध्य प्रदेश की राज्य शासन के स्वामित्व वाली सभी विद्युत कंपनियों के विद्युत उत्पादन ग्रहों उप केंद्रों तथा अन्यत्र मैदानी पदस्थापना पर तैनात व ड्यूटी में लगाए गए अधिकारी कर्मचारी नियमित संविदा एवं आउट सोर्स की भूमिका को ध्यान में रखते हुए संदर्भित निर्देश की कंडिका 3.4 अनुसार कृपया विभाग अंतर्गत विद्युत कंपनियों के कार्मिकों को "मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में पात्र कर्मी घोषित करने का कष्ट करें।