अवैध रूप से परिवहन की जा रही सागौन इमारती के साथ दो आरोपी सहित महिंद्रा ट्रैक्टर -ट्रॉली जप्त



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   समाचार लाइव न्यूज 

     अनिल उपाध्याय 

           खातेगांव 

वन परिक्षेत्र खातेगांव के अंतर्गत दिनांक 26 सितंबर की रात्रि को मुखबिर की सूचना के आधार पर वनमंडल अधिकारी देवास पी.एन. मिश्रा एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी खातेगांव खुमान सिंह सोलंकी के नेतृत्व में सबरेंज लिली एवं उड़नदस्ता दल खातेगांव के द्वारा रात्रि गश्ती के दौरान लिली -सोमगांव रोड में ग्राम ओलंबा के पास घेराबंदी की गई ,लाल रंग के महिंद्रा ट्रैक्टर वाहन को आते देखा, जिसे रोका गया! जिसमें इमारती सागवान के तीन लट्ठे रखे हुए थे आरोपी वाहन चालक से कागज की वैधता के बारे में पूछा गया जो कि नहीं मिले , वाहन में बैठे वाहन चालक से पूछताछ करने पर अपना नाम दिलीप पिता शंकर कोरकू और एक अन्य साथी सुरेश पिता रूपसिंह बारेला दोनों निवासी सिरालिया बुजुर्ग का रहना बताया गया ! ट्रैक्टर-ट्राली में रखे सागौन के नग 3 लट्ठे , 0.107 घन मीटर कीमत ₹2875 रूपए पाई गयी! महिंद्रा ट्रैक्टर बगैर नंबर का, चेचिस नंबर NRPY00117 जप्त कर वन अधिनियम की धारा- मध्यप्रदेश वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 की धारा 2,5, 15 एवं लोक संपत्ति हानि अधिनियम के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 231×24 दिनांक 26 सितंबर 2020 के अंतर्गत प्रकरण कायम किया गया! बाद न्यायिक अभिरक्षा हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया ! जब्ती की कार्रवाई में वन परिक्षेत्र अधिकारी खातेगांव खुमानसिंह सोलंकी , डिप्टी रेंजर लिली दरियावसिंह परते वनपाल , वनरक्षक के.के मिश्रा ,अमन सक्सैना, कुलदीप शाक्य, खातेगांव उड़नदस्ता प्रभारी गौरान तिवारी , वीरेंद्र लखोंरे एवं सुरक्षा श्रमिक दिनेश यादव, उड़नदस्ता वाहन चालक शिवनारायण आदि का विशेष सहयोग रहा! आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा हेतु न्यायालय खातेगांव में प्रस्तुत किया गया जहां से उन्हें 10 अक्टूबर तक जेल भेजा गया