खातेगांव पुलिस की रेत माफियाओं के खिलाफ बडी कार्यवाही बगैर रॉयल्टी बालू रेत का परिवहन कर रहे चार ट्रैक्टर ट्राली जप्त ,चालक हिरासत मे,
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संवाददाता
अनिल उपाध्याय
देवास
लॉकडाउन खुलने के बाद पुलिस मुख्यालय द्वारा गुण्डा/बदमाश/सुदखोर माफिया/रेत माफिया/डग्स माफिया/चिटफण्ड माफिया एवं महत्वपूर्ण कार्यवाही के लिये निर्देशित किये जाने के पश्चात नवागत पुलिस अधीक्षक महोदय देवास डॉ० शिवदयाल सिंह जी ने पिछले दिनो हुई अपराध समीक्षा बैठक में उक्त अभियान पर कार्यवाही करने हेतु विशेष निर्देशित किया। इसी के फलस्वरूप दिये गये निर्देशों के परिपालन में अति0पु0अ0 कन्नौद श्री सूर्यकांत शर्मा के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए खातेगांव थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती एवं
पुलिस टीम ने शुक्रवार 10.जुलाई को अवैध बालू रेत बिना रायल्टी के चोरी से परिवहन करने वाले 04 आरोपियो को गिरफतार कर 04 ट्रेक्टर ट्राली बालू रेत जप्त की गई। नर्मदा तट से लगी रेत खदानों से रेत का अवैध परिवहन और उत्खनन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है !यदि कोई भी बालू रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन करता पाया गया तो पुलिस की नजर से नहीं बचेगा! पुलिस महकमे को रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं! खातेगांव पुलिस निर्देश मिलने के बाद एक्शन मूड में नजर आ रही है !खातेगांव पुलिस रेत का अवैध उत्खनन एव परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है! कार्रवाई के तहत चार टेक्टर ट्राली को जप्त कर खनिज गौण अधिनियम के तहत कार्रवाई की हे!
अजनास रोड से बालू रेती से
भरी महेन्द्रा ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी
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उनि अरविंद भदौरिया धाना खातेगांव थाने से आरक्षक 570 आनंद जाट,आरक्षक 570 धर्मेन्द्र चावड़ा एवं सैनिक 166 मोहन उइके एवं आरक्षक यतीश तिवारी एंव 100 डायल गाड़ी के रवाना होकर ईलाका भ्रमण किया दोराने ईलाका भ्रमण रात्री करीब 9 बजे खातेगांव में तिरपट्टी पर जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि लाल रंग का बिना नम्बर का महेन्द्रा ट्रेक्टर ट्राली जिसमे अवैध बालू रेती भरी हुई हे अजनास से खातेगांव की तरफ आ रहा हे मुखबिर सूचना को थाना प्रभारी सज्जनसिह मुकाती महोदय एवं हमराहू फोर्स को अवगत करवाकर रवाना होकर एकनाथ सेठ की झीन के पास अजनास रोड़ पर पहुंचा तभी सामने से लाल रंग का बिना नम्बर का महेन्द्रा ट्रेक्टर ट्राली आता दिखा जिसको हमराह फोर्स की मदद से
ट्रेक्टर ट्राली को रोका एवं चेक किया तो ट्राली में खनिज बालु रेती भरी हुई मिली चालक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मुकेश नायक पिता दीदार नायक जाति बंजारा उम्र 24 वर्ष नि0 ग्राम सिंगोड़ी थाना कांटाफोड़ जिला देवास का होना बताया ट्रेक्टर पर रजि0 नम्बर नही लिखा है तथा इंजन नंZKF2MBA1499 एवं चेचिस नम्बरMBNAAALGHKZF01269 लिखे है। चालक मुकेश से उक्त खनिज बालु रेती का भंडारण परिवहन करने के संबंध में प्राधिकार पत्र के बारे में पूछने पर कोई प्राधिकार पत्र नहीं होना बताया तथा नर्मदा नदी के तमखान घाट से अवैध तरीके से बालु रेती चोरी कर भरना बताया
उस स्थान का भी कोई पट्टा शासन द्वारा दिया जाना नही बताया। आरोपी चालक मुकेश नायक का यह कृत्य धारा 379 भादवि 247 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता एवं 4/21 माइंस एंड मिनिरल्स (डेवलेपमेंट एंड
रेगुलेशन) एक्ट 1957 के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपी मुकेश नायक के कब्जे से उक्त महेन्द्रा 575-DI ट्रेक्टर मय बालु रेती भरी हुई ट्राली के राहगीर पंचान सुंदरलाल कुशवाह पिता मांगीलाल कुशवाह उम्र 45 साल नि0 चुनाभट्टी एवं सैनिक 166 मोहन पंवार के समक्ष मुताबिक जप्ती पंचनामा के जप्त कर उक्त पंचानो के समक्ष आरोपी मुकेश नायक को मुताबिक गिर) पंचनामा के गिर० किया गया!
दिपगांव रोड से बालू रेत से भरा फार्मट्रक ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी
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खातेगांव थाने पर पदस्थ उनि एल राठौर थाना खातेगांव
थाने से आरक्षक 490 जितेन्द्र तोमर ,आरक्षक 98 लालसिंह व आरक्षक 870 धर्मेन्द्र मय थाना मोबाईल के रवाना होकर ईलाका भ्रमण करते ग्राम जियागांव पहुंचा जहा पर सुबह करीब 8.50 बजे जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई
कि एक नीले रंग का बिना नम्बर का फार्मट्रक ट्रेक्टर ट्राली जिसमे अवैध बालू रेती भरी हुई है !दीपगांव से जियागांव की तरफ आ रहा है मुखबिर सूचना को थाना प्रभारी महोदय एवं हमराह फोर्स को अवगत करवाकर जियागांव चोकी से सैनिक 72 देवेन्द्र को हमराह लेकर ग्राम जियागांव के बाहर दीपगांव रोड
पर पहुंचा तभी सामने से नीले रंग का बिना नम्बर का फार्मट्रक ट्रेक्टर ट्राली आता दिखा जिसको हमराह फोर्स की मदद से ट्रेक्टर ट्राली को रोका एवं चेक किया तो ट्राली में खनिज बालु रेती भरी हुई मिली चालक से नाम पता पूछते उसने अपना नाम किशोर उईक पिता कचरुलाल उईके जाति गोंड उम्र 20 साल नि0 ग्राम सातागांव थाना हरणगांव का होना बताया ट्रेक्टर पर रजि० नम्बर नहीं लिखा है तथा इंजन नं.E2464714 एवं चेचिस नम्बरा 052458159LH लिखे है। चालक किशोर उईक से उक्त खनिज बालु रेती का भंडारण परिवहन करने के संबंध में प्राधिकार पत्र के बारे में पूछने पर कोई प्राधिकार पत्र नहीं
होना बताया तथा नर्मदा नदी के छीपानेर घाट से अवैध तरीके से बालु रेती चोरी कर भरना बताया उस स्थान का भी कोई पट्टा शासन द्वारा दिया जाना नही बताया। आरोपी चालक किशोर उईके का यह कृत्य धारा 379 भादवि ,247 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता एवं 4/21 माइंस एंड मिनिरल्स (डेवलेपमेंट एंड
रेगुलेशन) एक्ट 1957 के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपी किशोर उईके के कब्जे से उक्त फार्मट्रक क्लासिक प्रो 50 EPI ट्रेक्टर मय बालु रेती भरी हुई ट्राली के राहगीर पंचान जगदीश पिता नर्मदाप्रसाद चौहान उम्र 44 साल नि0 ग्राम जियागांव एवं सैनिक 72 देवेन्द्र तोमर के समक्ष मुताबिक जप्ती पंचनामा
के जप्त कर उक्त पंचानो के समक्ष आरोपी किशोर उईक को मुताबिक गिर पंचनामा के गिर० किया गया। वापसी पर अपराध सदर का कायम कर विवेचना में लिया गया।
कन्नोद रोड से बालू रेती से भरा सोनालिका ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी
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खातेगाव थाने पर पदस्थ
सउनि गब्रिएल एक्का आरक्षक 628 रोहित पटेल , आरक्षक 361 नरेन्द्र सिरसाम ,आरक्षक 269 अरुण आर्य एवं सैनिक
51 काशीराम गुर्जर के रवाना होकर ईलाका भ्रमण किया दोराने ईलाका भ्रमण 5 बजे खातेगांव में तिरपट्टी पहुंचा जहा पर जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि बिना नम्बर का नीले रंग का सोनालिका ट्रेक्टर लाल रंग की ट्राली जिसमे अवैध बालू रेती भरी हुई है बरवई फाटा तरफ से खातेगांव तरफ आ रहा हे मुखबिर सूचना को थाना प्रभारी महोदय एवं हमराह फोर्स को अवगत करवाकर रवाना होकर कन्नौद रोड़ बरवई फाटा पहुंचा तभी सामने से बिना नम्बर का नीले रंग का सोनालिका ट्रेक्टर मय लाल रंग ट्राली के आता
दिखा जिसको हमराह फोर्स की मदद से ट्रेक्टर ट्राली को रोका एवं राहगीर पंचान संतोष पिता अमरसिंग गुर्जर उम्र 32 साल नि0 ग्राम भटासा एवं सादिक पिता इसुफ खां उम्र 32 साल नि0
ग्राम अजनास के समक्ष चेक किया तो ट्राली में खनिज बालु रेती भरी हुई मिली चालक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम वीरसिंग पिता सवैयसिंग दरबार उम्र 23 साल नि0 ग्राम कणा का होना बताया ट्रेक्टर पर रजि0 नम्बर नही लिखा है । इंजन नं. D67815 एवं चेचिस नं. BSASU8836053 लिखे
है। चालक वीरसिंग से उक्त खनिज बालु रेती का भंडारण, परिवहन करने के संबंध में प्राधिकार पत्र के बारे में पूछने पर कोई प्राधिकार पत्र नहीं होना बताया तथा नर्मदा नदी के राजोर घाट से अवैध तरीके से बालु रेती चोरी कर भरना बताया उस स्थान का भी कोई पट्टा शासन द्वारा दिया जाना नही बताया। आरोपी
चालक वीरसिंग का यह कृत्य धारा 379 भादवि ,247 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता एवं 4/21 माइंस एंड मिनिरल्स (डेवलेपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 1957 के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपी वीरसिंग के कब्जे से उक्त नीले रंग का सोनालिका ट्रेक्टर मय बालु रेती भरी हुई लाल रंग की ट्राली के उपरोक्त पंचानो के समक्ष मुताबिक जप्ती पंचनामा के जप्त कर उपरोक्त पंचानो के समक्ष आरोपी वीरसिंग को
मुताबिक गिर0 पंचनामा के गिरण किया गया। वापसी पर अपराध सदर का कायम कर विवेचना में लिया गया।
पाडियादेह रोड से बालू रेती से भरी महैन्दा ट्रेक्टर ट्राली पकडी
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खातेगांव थाने पर सउनि के पद पर पदस्थ एग्रिहल इक्का थाने से
आरक्षक 361 नरेन्द्र सिरसाम,आरक्षक 269 अरुण आर्य के साथ रवाना होकर ईलाका भ्रमण किया दौराने ईलाका भ्रमण 6 बजे खातेगांव में मंडी गेट पहुंचा जहा पर जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक बिना नम्बर का लाल रंग का महेन्द्रा ट्रेक्टर आसमानी रंग की ट्राली जिसमे अवैध बालू रेती भरी हुई है भटासा पाड़ियादेह
से होते हुए कन्नोद तरफ जा रहा है मुखबिर सूचना को थाना प्रभारी महोदय एवं हमराह फोर्स को अवगत करवाकर रवाना होकर कन्नौद रोड़ पाड़ियादेह फाटा पहुंचा तभी पाड़ियादेह तरफ से एक बिना नम्बर
का लाल रंग का महेन्द्रा ट्रेक्टर मय खनिज बालू रेती भरी आसमानी रंग की ट्राली के आता दिखा जिसको हमराह फोर्स की मदद से ट्रेक्टर ट्राली को रोका एवं राहगीर पंचान राजेन्द्र यादव पिता कमलसिंह यादव उम्र 48 वर्ष नि0 यादव मोहल्ला खातेगांव एवं सुंदरलाल कुशवाह पिता मांगीलाल कुशवाह जाति माली उणू 45 वर्ष नि0 चुनाभट्टी खातेगांव के समक्ष चेक किया तो ट्राली में खनिज बालु रेती
भरी हुई मिली चालक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अजय पिता विजयसिंह जाति राजपूत उम्र 18 वर्ष नि0 ग्राम कणा का होना बताया ट्रेक्टर पर रजि0 नम्बर नही लिखा है । इंजन ने. WKL6CBE0069 लिखा है। चालक अजय से उक्त खनिज बालु रेती का भंडारण परिवहन करने के संबंध में प्राधिकार पत्र के बारे में पूछने पर कोई प्राधिकार पत्र नही होना बताया तथा नर्मदा नदी के राजोर
घाट से अवैध तरीके से बालु रेती चोरी कर भरना बताया उस स्थान का भी कोई पट्टा शासन द्वारा दिया जाना नही बताया। आरोपी चालक अजय का यह कृत्य धारा 379 भादवि ,247 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता एवं 4/21 माइंस एंड मिनिरल्स (डेवलेपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 1957 के तहत दंडनीय पाया जाने से
आरोपी अजय के कब्जे से उक्त लाल रंग का महेन्द्रा ट्रेक्टर मय खनिज बालू रेती से भरी आसमानी रंग की ट्राली के उपरोक्त पंचानो के समक्ष मुताबिक जप्ती पंचनामा के जप्त कर उपरोक्त पंचानो के समक्ष
आरोपी अजय को मुताबिक गिर0 पंचनामा के गिर० किया गया। वापसी पर अपराध सदर का कायम कर विवेचना में लिया गया हे
खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई
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पुलिस के मुताबिक सभी बालू रेत से भरे ट्रैक्टर ट्राली चालकों के खिलाफ धारा 379 भारतीय दंड विधान 247 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता एवं 4/ 21 - माइन्स एंड मिनिरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत कार्रवाई की गई है!
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