खातेगांव मे लाक डाउन के नियम का पालन नहीं करने पर दुकानदार के खिलाफ प्रकरण दर्ज
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अनिल उपाध्याय
खातेगांव/
उनि के.एल.राठोर थाना खातेगांव
आमदसुदा सूचना की तस्दीक हेतू थाने से आर0 269 अरुण आर्य के साथ नेमावर रोड़ पर पटेल काम्पलेक्स पहुंचे जहा पर लुहाड़िया किराना स्टोर्स खुली मिली और दुकानदार ग्राहको को
सामान बेचता हुआ मिला। दुकानदार का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राकेश पिता नेमीचंद लुहाड़िया जाति जैन उम्र 45 साल नि0 महावीर मार्ग खातेगांव का होना बताया उक्त राकेश ने समय सीमा
अवधी समाप्त होने के बाद भी अपनी किराने की दुकान को खुला रखकर सामान विक्रय कर रहा था । कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला देवास म.प्र. के आदेश क्रमांक-820-
821/एडीएम/रीडर/एफ-150/2020 देवास दिनांक 23.03.2020 तथा संशोधन आदेश क्रमांक-931-
932 /एडीएम/रीडर/एफ-150/2020 देवास दिनांक 29.03.2020 एवं आदेश क्रमांक-947-
948/एडीएम/रीडर/एफ-150/2020 देवास दिनांक 31.03.2020 से संपूर्ण देवास जिला में कोरोना वायरस के फैलने की रोकथाम हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले में निषेधाज्ञा ।लागुकी गई है। लुहाड़िया किराना स्टोर्स का मालिक राकेश का जुर्म धारा 188 भादवि का दंडनीय
पाया जाने से उपरोक्त आरोपी को मान0 न्यायालय में नियत दिनांक व समय को उपस्थित होने हेतू धारा 41क-(1) द.प्र.सं. का सूचना-पत्र दिया गया। वापसी पर अपराध सदर का कायम कर विवेचना में लिया!
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