संवाददाता संजय नामदेव
हरदा। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने आदेश जारी कर जिले में संचालित देशी विदेशी मदिरा, भाग दुकानों, एम्बी वाईन शाॅप,हरदा तथा स्टोरेज देशी मदिरा मद्य भांडागार को प्रातः 7 बजे से शाम 7बजे के मध्य खोले जाने की अनुमति प्रदान की है। उन्होने कोरोना वायरस से समुचित सुरक्षा एवं बचाव का ध्यान रखने, ग्राहकों के मध्य कम से कम 6 फीट की दूरी संबंधित उपाय सुनिश्चित करने, मदिरा दुकानों के बाहर एक समय में 5 से अधिक एकत्रित न होने, मदिरा दुकान के बाहर सेनेटाईज़र तथा हैण्डवाॅश की आवश्यक रूप से व्यवस्था करने एवं दुकान पर कार्यरत कर्मचारी को माॅस्क एवं दस्तानों का उपयोग आवश्यक रूप से करने को निर्देशित किया है।
0 टिप्पणियाँ