खातेगांव मे इंदौर से बेधड़क आ रहे हैं लोग,आधा दर्जन लोगो के 
खिलाफ मामला दर्ज,महिलाएं भी 
शामिल,
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  अनिल उपाध्याय
 खातेगांव/
जिस तेजी से करोना संक्रामक महामारी इंदौर में फैल रही है !उसी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है! किसी भी व्यक्ति को इंदौर से बाहर एवं इंदौर में प्रवेश करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया है !विशेष परिस्थितियों में ई पास के माध्यम से ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है! लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग जिसमें शासकीय कर्मचारी भी बताए जाते हैं !अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं !धड़ल्ले से इंदौर से आना और जाना कर रहे हैं! ऐसे लोगों के खिलाफ अभी तक विभागीय कार्रवाई भी नहीं हुई है !जबकि प्रशासनिक अधिकारियों को इनके बारे में सारी जानकारी है! उसके बाद भी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना कई शंका कू शंकाओं को जन्म दे रहा है! आखिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई !उधर पुलिस ने ऐसे ही एक मामले मे शासन के आदेश की अवहेलना करने पर एक परिवार के आधा दर्जन लोगो के खिलाफ धारा 188 मे प्रकरण दर्ज किया हे!

खातेगांव पुलिस स्टेशन पर पदस्थ उप निरीक्षक केएल राठौर 
आमद सूचना पर मय फोर्स के रवाना होकर चमार मोहल्ला खातेगांव पहुंचा जहा पर मंदिर के पास एक व्यक्ति उसके परिवार के साथ घर के बाहर घुमता हुआ मिला जिसका नाम पता पूछते उसने अपना नाम पृथ्वीराज पिता मांगीलाल जाटव उम्र 45 साल नि0 मकान नं0 254 श्रद्धा श्री कालोनी मालवीय नगर
बर्फानीधाम इंदोर का बताया उसके साथ उसकी पत्नी ममता पति पृथ्वीराज जाटव उम्र 40 साल,लड़का राजा पिता पृथ्वीराज जाटव उम्र 22 साल माता लक्ष्मीबाई पति मांगीलाल जाटव उम्र 60 साल लडकी रानी पति रोहित जाटव उम्र 27 साल नि० रतलाम, लड़की प्रिया पति दीपक जाटव उम्र 24 साल नि० मुसाखेड़ी इंदोर का बताया जिनसे इंदोर से खातेगांव आने का कोरोना वायरस लाकडाउन पास के संबंध में पूछते नही होना बताया तथा कोरोना वायरस की जांच के संबंध में भी पूछते इंदौर में कोई जांच नही
करवाना बताया और ना ही खातेगांव आने की थाने पर सूचना दी गई जो कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला देवास म.प्र. के आदेश क्रमांक-820-821/एडीएम/रीडर/एफ-150/2020 देवास
दिनांक 23.03.2020 तथा संशोधन आदेश क्रमांक-931-932 /एडीएम/रीडर/एफ-150/2020 देवास
दिनांक 29.03.2020 एवं आदेश क्रमांक-947-948/एडीएम/रीडर/एफ-150/2020 देवास दिनांक 31.03.2020 से संपूर्ण देवास जिला में कोरोना वायरस क फेलन की रोकथाम हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता
1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा श्रीमान
जिला दंडाधिकारी महोदय जिला देवास के उक्त आदेश का उल्लंघन करते पाए गए। अत: उपरोक्त आरोपीगण का जुर्म धारा 188 भादवि का दंडनीय पाया जाने से सभी आरोपीगणो के खिलाफ कार्यवाही की गई!