नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित
उल्लंघन करने पर एक हज़ार रुपए का जुर्माना
राज्य शासन ने जारी किए आदेश
संवाददाता/ संजय नामदेव
हरदा। नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के बचाव के लिए राज्य शासन द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग संजय दुबे ने जारी आदेश कर जानकारी दी गई कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर थूकता पाया जाता है तो उस पर 1 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। स्थानीय नगरीय निकाय के आयुक्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी को जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किया गया है।
उल्लंघन करने पर एक हज़ार रुपए का जुर्माना
राज्य शासन ने जारी किए आदेश
संवाददाता/ संजय नामदेव
हरदा। नोवल कोरोना वायरस से संक्रमण के बचाव के लिए राज्य शासन द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग संजय दुबे ने जारी आदेश कर जानकारी दी गई कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर थूकता पाया जाता है तो उस पर 1 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। स्थानीय नगरीय निकाय के आयुक्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी को जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किया गया है।
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